पीएम पोषण (MDM) योजना: वर्तमान कन्वर्जन कॉस्ट, साप्ताहिक मेन्यू, खाद्यान्न मानक व रसोइया नियम
PM Poshan MDM Conversion Cost, Weekly Menu & Ration Scale Rules for UP Primary Schools
उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत बालवाटिका व प्राथमिक स्तर पर ₹6.78 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹10.17 प्रति छात्र कन्वर्जन कॉस्ट तय है। रसोइयों को अब ₹3,000 प्रतिमाह मानदेय, प्रतिवर्ष साड़ी हेतु ₹1,000, ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड एवं ₹2 लाख दुर्घटना बीमा कवच अनुमन्य है, जिनकी निरंतरता प्रतिवर्ष एसएमसी (SMC) नवीनीकरण पर निर्भर करती है।
PM Poshan (Mid-Day Meal) in UP basic schools provides hot cooked meals with revised per-child conversion cost (Balvatika & Primary ₹6.78, Upper Primary ₹10.17), standardized foodgrain quota (100g/150g), mandatory weekly menu with milk on Wednesdays and fruits on Mondays. Cooks/Rasoiya receive revised honorarium of ₹3,000/month, ₹1,000 annual saree allowance, ₹5 lakh cashless Ayushman health card, ₹2 lakh accidental insurance, subject to mandatory annual SMC renewal.
प्रमुख बिंदु एवं पारिभाषिक शब्दावली
परिवर्तन लागत (Conversion Cost)
बालवाटिका व प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5): ₹6.78 प्रति छात्र/दिन (केंद्र ₹4.07, राज्य ₹2.71) | उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8): ₹10.17 प्रति छात्र/दिन (केंद्र ₹6.10, राज्य ₹4.07)।
खाद्यान्न मानक (Foodgrains)
प्राथमिक: 100 ग्राम (गेहूं 40g, चावल 60g) | उच्च प्राथमिक: 150 ग्राम (गेहूं 50g, चावल 100g)।
साप्ताहिक फल व दूध वितरण
प्रत्येक सोमवार को ₹5 की दर से मौसमी फल तथा प्रत्येक बुधवार को प्रति छात्र 100 मिलीलीटर उबला हुआ शुद्ध ताजा दूध वितरण अनिवार्य।
रसोइया मानदेय (Cook Honorarium)
रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह (वर्ष में 10 माह) किया गया है, जो सीधे पीएफएमएस के जरिए बैंक खाते में डीबीटी होता है।
साड़ी भत्ता व सामाजिक सुरक्षा
प्रतिवर्ष एप्रन/साड़ी क्रय हेतु ₹1,000 एकमुश्त, परिवार हेतु ₹5 लाख का आयुष्मान कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड, और ₹2 लाख का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (दुर्घटना बीमा)।
वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्यता (Annual Renewal)
रसोइयों की सेवा निरंतरता स्वतः स्थायी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक शैक्षिक सत्र में विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के वार्षिक नवीनीकरण व संतोषजनक कार्य पर निर्भर करती है।
पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना का संक्षिप्त परिचय
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित 1.32 लाख से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN / पूर्ववर्ती MDM) योजना संचालित है।
इस योजना के तहत भोजन पकाने, वितरण और स्वच्छता की रीढ़ विद्यालय स्तर पर कार्यरत रसोइया (Cook-cum-Helper) हैं। शासन द्वारा हाल ही में रसोइयों के मानदेय, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सुविधाओं में व्यापक विस्तार किया गया है।
1. वर्तमान परिवर्तन लागत दरें (Conversion Cost Rates)
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित वर्तमान संशोधित परिवर्तन लागत निम्नवत है:
| विद्यालय संवर्ग | कक्षा समूह | वर्तमान परिवर्तन लागत (प्रति छात्र/दिन) | केंद्र अंश (60%) | राज्य अंश (40%) |
|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका एवं प्राथमिक | कक्षा 1 से 5 | ₹6.78 | ₹4.07 | ₹2.71 |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | कक्षा 6 से 8 | ₹10.17 | ₹6.10 | ₹4.07 |
📌 परिवर्तन लागत में सम्मिलित व्यय: दाल, हरी सब्जियां, खाद्य तेल, मसाले, एलपीजी गैस/ईंधन एवं अन्य सामग्री की क्रय लागत।
2. खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) आवंटन मानक
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से राज्य खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उचित दर विक्रेता (कोटेदार) के माध्यम से विद्यालय को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है:
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5): कुल 100 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन (चावल: 60 ग्राम, गेहूं: 40 ग्राम)।
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8): कुल 150 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन (चावल: 100 ग्राम, गेहूं: 50 ग्राम)।
3. साप्ताहिक मेन्यू तालिका (Weekly Menu Chart)
शासनादेशानुसार परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस हेतु निर्धारित मेन्यू:
- सोमवार: रोटी, सोयाबीन की बड़ी युक्त मौसमी सब्जी/दाल + ताजा मौसमी फल (अनिवार्य)
- मंगलवार: चावल, सब्जीयुक्त दाल (सब्जी व दाल का संतुलित मिश्रण)
- बुधवार: मौसमी सब्जी व सोयाबीन बड़ी युक्त तहरी + उबला हुआ ताजा दूध (100 मिली प्रति छात्र)
- गुरुवार: रोटी एवं सब्जीयुक्त दाल
- शुक्रवार: मौसमी सब्जी व सोयाबीन बड़ी युक्त तहरी अथवा चावल-सब्जी (माह के प्रत्येक शुक्रवार को सूजी का हलवा/उपमा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी अनुमन्य)
- शनिवार: चावल एवं सब्जीयुक्त दाल
4. रसोइया मानदेय, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सुविधाएं
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय एवं सेवा शर्तों को सुदृढ़ करते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित ऐतिहासिक प्रावधान लागू किए गए हैं:
क. संशोधित मानदेय (Revised Honorarium)
- मासिक मानदेय: रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
- भुगतान अवधि: यह मानदेय शैक्षिक सत्र के 10 माह हेतु सीधे PFMS प्रणाली के माध्यम से रसोइया के आधार-सीडेड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारा अंतरित किया जाता है।
ख. प्रतिवर्ष साड़ी / ड्रेस भत्ता (Annual Saree Allowance)
- ₹1,000 प्रतिवर्ष: रसोइयों को विद्यालय में स्वच्छ एवं निर्धारित वेशभूषा (साड़ी/एप्रन) धारण करने हेतु ₹1,000 प्रतिवर्ष की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
ग. ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड (Ayushman Cashless Health Card)
- पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा: मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान / आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रसोइया व उनके परिवार को प्रतिवर्ष ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा उपचार कार्ड (Ayushman Card) प्रदान किया गया है, जिससे वे सम्बद्ध सरकारी व निजी चिकित्सालयों में गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार करा सकते हैं।
घ. ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवच (Accidental Insurance)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): कार्य के दौरान अथवा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में रसोइया परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का दुर्घटना बीमा सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया गया है।
ङ. सेवा निरंतरता एवं वार्षिक नवीनीकरण (Annual Renewal via SMC)
- निरंतरता की शर्त: रसोइया पद स्थायी सरकारी पद नहीं है; रसोइया की सेवा निरंतरता प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में वार्षिक नवीनीकरण (Annual Renewal Required Every Year) पर निर्भर करती है।
- नवीनीकरण प्राधिकारी: विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) की बैठक में रसोइया के संतोषजनक कार्य, स्वच्छता, आचरण एवं विद्यालय में छात्र नामांकन संख्या की समीक्षा के उपरांत ही आगामी सत्र के लिए नवीनीकरण अनुमोदन पारित किया जाता है।
- छात्र संख्या मानक (रसोइया निर्धारण):
- 1 से 25 छात्र: 1 रसोइया
- 26 से 100 छात्र: 2 रसोइया
- 101 से 200 छात्र: 3 रसोइया
- प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों पर: 1 अतिरिक्त रसोइया।
- चयन वरीयता: विद्यालय में अध्ययनरत छात्र की माता अथवा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग की महिला को प्राथमिकता।