बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण नियमावली: संपूर्ण प्रक्रिया व नियम
UP Basic Shiksha Parishad Primary Teacher Promotion & Seniority Rules Explained
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के तहत प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर वरिष्ठता व मेरिट के आधार पर की जाती है।
Primary school teacher promotion in UP follows the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules 1981, basing seniority on fundamental appointment date, reservation roster, and minimum 5 years of satisfactory service in the cadre.
प्रमुख बिंदु एवं पारिभाषिक शब्दावली
मौलिक नियुक्ति तिथि
वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम पदस्थापन/मौलिक नियुक्ति तिथि से होता है।
5 वर्ष की संतोषजनक सेवा
पदोन्नति हेतु सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल अनिवार्य।
पदोन्नति पद
प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (पे-लेवल 7) या उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक (पे-लेवल 7)।
वरिष्ठता सूची प्रकाशन
जनपद स्तर पर बीएसए द्वारा अनंतिम एवं अंतिम वरिष्ठता सूची का ऑनलाइन प्रकाशन।
बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति नियमावली व वेतन मैट्रिक्स
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है।
पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि (Pay Level Transition)
- प्राथमिक सहायक अध्यापक: पे मैट्रिक्स लेवल-6 (ग्रेड पे 4200, मूल वेतन ₹35,400 से शुरू)।
- पदोन्नत प्राथमिक प्रधानाध्यापक / उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक: पे मैट्रिक्स लेवल-7 (ग्रेड पे 4600, मूल वेतन ₹44,900 से शुरू)।
- पदोन्नति पर एक नोशनल वेतन वृद्धि (Increment) जोड़कर अगले उच्च सेल में वेतन नियतन (Pay Fixation) किया जाता है।