23 अक्टूबर को परिषदीय विद्यालयों में मतदाताओं हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत: विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर आदेश जारी
23 अक्टूबर को परिषदीय विद्यालयों में मतदाताओं हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत: विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर आदेश जारी
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 23 अक्टूबर 2026 को विधान परिषद (MLC) स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान हेतु पंजीकृत मतदाता शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का आधिकारिक निर्देश।
23 अक्टूबर 2026 को विधान परिषद (MLC) चुनाव: मतदाताओं हेतु विशेष अवकाश
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जनपदों में उत्तर प्रदेश विधान परिषद (Legislative Council - MLC) के द्विवार्षिक / उप-निर्वाचन में मतदान के सुचारु संचालन हेतु शासन एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विशेष अवकाश का आदेश जारी किया गया है।
23 अक्टूबर 2026 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दृष्टिगत पंजीकृत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) अनुमन्य किया गया है।
1. आदेश के मुख्य बिंदु एवं नियम
- मतदान की तिथि: 23 अक्टूबर 2026 (प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)।
- अवकाश की प्रकृति: यह अवकाश संबंधित शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के सामान्य 14 आकस्मिक अवकाशों (CL) के खाते से नहीं काटा जाएगा, बल्कि यह शासन द्वारा प्रदत्त 'विशेष आकस्मिक अवकाश' के रूप में मान्य होगा।
- पात्रता: केवल वे शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस विशेष अवकाश के हकदार होंगे, जिनका नाम संबंधित विधान परिषद स्नातक (Graduates) अथवा शिक्षक (Teachers) निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आधिकारिक रूप से पंजीकृत है।
- प्रमाण प्रस्तुत करना: अवकाश उपभोग के उपरांत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर संबंधित मतदाता पर्ची, मतदान स्याही का निशान अथवा मतदाता पहचान का साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. मतदान केंद्र बने विद्यालयों में सामान्य अवकाश
जिन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला प्रशासन एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र (Polling Booth) के रूप में अधिकृत किया गया है:
- उन विद्यालयों में मतदान दिवस (23 अक्टूबर) तथा पोलिंग पार्टियों के आगमन के दृष्टिगत पूर्व संध्या से आवश्यक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था लागू रहेगी।
- ऐसे चिन्हित मतदान केंद्र वाले विद्यालयों में सामान्य शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा।
- संबंधित प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ निर्वाचन दल को विद्यालय परिसर, प्रकाश, पेयजल एवं शौचालय की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समन्वय स्थापित करेंगे।
3. मानव संपदा पोर्टल पर अंकन
शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) एवं प्रधानाध्यापक को पूर्व सूचना देते हुए मानव संपदा पोर्टल पर इस विशेष अवकाश का अंकन सुनिश्चित करें ताकि उपस्थिति पंजिका में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।
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