यूपी शिक्षक पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण: मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर गुणवत्ता अंक बना विवाद की जड़, सेवा नियमावली 1981 का सच
यूपी शिक्षक पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण: मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर गुणवत्ता अंक बना विवाद की जड़, सेवा नियमावली 1981 का सच
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 22 के तहत वरिष्ठता निर्धारण में मौलिक नियुक्ति तिथि, जन्मतिथि और चयन गुणांक (गुणवत्ता अंक) को लेकर उत्पन्न विवाद, बीएसए के विवादास्पद आदेश और उच्च न्यायालय में 15 अक्टूबर की सुनवाई का समग्र विश्लेषण।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 और वरिष्ठता का द्वंद्व
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति (Promotion) प्रक्रिया एक बार फिर विधिक एवं प्रशासनिक पेच में उलझ गई है। विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु है: समान मौलिक नियुक्ति तिथि (Date of Substantive Appointment) होने पर वरिष्ठता का निर्धारण किस आधार पर हो—आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अथवा चयन के गुणवत्ता अंक (Quality Point Marks) के आधार पर?
विभिन्न जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) द्वारा गुणवत्ता अंक के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश जारी किए जाने के बाद शिक्षक संवर्ग में भारी रोष और असमंजस उत्पन्न हुआ है।
1. सेवा नियमावली, 1981 का नियम 22: क्या कहता है कानून?
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का नियम 22 (वरिष्ठता निर्धारण) बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है:
- मौलिक नियुक्ति की तिथि सर्वोपरि: किसी भी पद संवर्ग में ज्येष्ठता का निर्धारण संबंधित संवर्ग में मौलिक नियुक्ति (Substantive Appointment) की तिथि से किया जाता है।
- समान नियुक्ति तिथि पर जन्मतिथि का सिद्धांत: यदि दो या अधिक अध्यापक एक ही चयन प्रक्रिया के तहत एक ही तिथि को मौलिक रूप से नियुक्त होते हैं, तो नियमावली के नियम 22 के अनुसार:
- आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाएगा: जिस शिक्षक की जन्मतिथि पहले होगी (अर्थात जो उम्र में बड़ा होगा), वह वरिष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।
- 2013 का शासनादेश एवं सर्कुलर: बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2013 में जारी स्पष्टीकरण में भी यह रेखांकित किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु मौलिक नियुक्ति तिथि एवं तत्पश्चात जन्मतिथि को ही आधार बनाया जाएगा।
2. गुणवत्ता अंक (Quality Point Marks) पर उपजा विवाद
हाल ही में कुछ जनपदों के बीएसए द्वारा जारी आदेशों में यह व्यवस्था दी गई कि 68500 अथवा 69000 शिक्षक भर्ती में एक ही दिन नियुक्त हुए अध्यापकों की वरिष्ठता तय करते समय उनके टीईटी/शैक्षिक गुणांक (Quality Point Marks) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- शिक्षकों की आपत्ति: सेवा नियमावली 1981 में स्पष्ट रूप से वरिष्ठता निर्धारण के लिए जन्मतिथि को द्वितीयक आधार माना गया है, न कि चयन मेरिट गुणांक को। गुणवत्ता अंक का उपयोग केवल चयन/मेरिट सूची बनाने तक सीमित है, न कि सेवाकाल की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए।
- विधिक विषमता: चयन गुणांक के आधार पर सूची बनाने से उम्र में बड़े और एक ही दिन कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक कनिष्ठ हो जाते हैं, जो सेवा नियमावली 1981 के नियम 22 के मूल प्रावधानों के विपरीत है।
3. हाईकोर्ट में पदोन्नति मामले की सुनवाई: 15 अक्टूबर पर टिकी नजरें
पदोन्नति और वरिष्ठता सूची में विसंगतियों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ खंडपीठ में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं।
- अदालत में मामले की सुनवाई की अगली तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
- शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि बेसिक शिक्षा परिषद पूरे प्रदेश में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए 1981 नियमावली के नियम 22 के अनुसार ही अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करे और आपत्तियों का पारदर्शी निस्तारण करे।
4. महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु एवं निष्कर्ष (Key Facts)
- प्राथमिक कानून: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (नियम 22)।
- वरिष्ठता का प्राथमिक आधार: संबंधित पद पर मौलिक नियुक्ति की आधिकारिक तिथि।
- समान तिथि होने पर आधार: आयु में वरिष्ठता (अधिक आयु वाला शिक्षक वरिष्ठ माना जाएगा)।
- विवादित बिंदु: कुछ जनपदों में चयन गुणवत्ता अंक (Quality Points) को आधार बनाए जाने का असंवैधानिक प्रयास।
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